ऑनलाइन कारोबार के नाम पर महाराष्ट्र के एक कारोबारी का अपहरण कर 8 लाख रुपये की फिरौती वसूलने के करीब नौ वर्ष पुराने बहुचर्चित मामले में नूंह की जिला एवं सत्र अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने रति राम निवासी पलड़ी और मुबारिक निवासी चाहल्का को फिरौती के लिए अपहरण, डकैती, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।