जिला नूंह की फास्ट ट्रैक विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामलें में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिनजन की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए दोषी पर 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना न देने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।