सोशल मीडिया पर एक महिला से दोस्ती कर उसकी निजी तस्वीरें हासिल करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2500 रुपये की ठगी की। चंद्रपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। करीब दो वर्ष पहले फेसबुक के माध्यम से उसकी एक अज्ञात व्यक्ति से दोस्ती हुई थी। आरोपी ने फोन पर बातचीत कर महिला का विश्वास जीता। उसने व्हाट्सएप के जरिये महिला के अर्धनग्न फोटो और वीडियो प्राप्त कर लिए। इसके बाद आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग शुरू कर दी। बदनामी के डर से पीड़िता ने आरोपी द्वारा बताए गए बैंक खाते में 2,500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। आरोपी ने दोबारा पैसे मांगे, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया। इनकार करने पर उसने पीड़िता और उसके परिजनों के व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेज दिए।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आईटी एक्ट की धारा 67(ए) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देश पर कार्रवाई हुई। थाना प्रभारी जितेंद्र कोसले ने आरोपी मनोज कुमार देवांगन को गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने लोगों से अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचने को कहा। किसी भी व्यक्ति के साथ निजी फोटो या वीडियो साझा न करने की सलाह दी गई है। यदि कोई साइबर ब्लैकमेल या ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है, तो तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें। नजदीकी पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है।