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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर निर्माता के साथ विक्रेता भी दोषी

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त्तरकाशी में खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा निमयों की जानकारी देते जिला अभिहित एवं खाद्य सं - फोटो : UTTER KASHI
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खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर निर्माता के साथ विक्रेता भी बराबर का दोषी होता है।
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जीएमवीएन के अतिथि गृह में आयोजित बैठक में जिला अभिहित एवं खाद्य संरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने कहा कि खाद्य सामग्री से संबंधित कोई भी सामग्री बेचने वाले विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा नियमों की जानकारी होना जरूरी है। यदि वह कहीं बाहर से मिठाई आदि खाद्य सामग्री मंगवाते हैं तो मिलावट मिलने पर यह कहकर नहीं बच सकते कि बाहर से मंगवाया है। बैठक में जिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष बडोनी, महामंत्री अजय बडोला, रमेश चंदोक, पवन देव थपलियाल, राजवीर नेगी, रमेशचंद्र डंगवाल, सुरेश उप्पल, दिग्विजय, द्वारिका प्रसाद, विजय उप्पल, कृष्णा पंवार, दिनेश प्रसाद, मंगलानंद, जगदीश, रेखा डंग, आशू पंवार, अभिषेक, गिरीश पंवार, विनोद पंवार आदि रहे।
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