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सरकारी भूमि पर चैंबर्स के निर्माण को लेकर एसडीएम ने दिया बार को नोटिस

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Notice For Chamber in Kashipur
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काशीपुर। काशीपुर बार एसोसिएशन की ओर से सिविल न्यायालय के सामने बगैर अनुमति लिए चैंबर्स का निर्माण करने पर एसडीएम ने नोटिस जारी किया है। एसडीएम ने बार एसोसिएशन के इस भूमि के संबंध में 16 नवंबर तक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
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सोमवार को एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर कहा है कि एक व्यक्ति ने गोपनीय शिकायत कर कहा है कि काशीपुर बार एसोसिएशन सिविल न्यायालय के सामने सरकारी भूमि पर चैंबर्स के निर्माण करा रही है। जिस भूमि पर चैंबर्स का निर्माण किया जा रहा है, उसके संबंध में शासन-प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई है। इस शिकायत का संज्ञान लेकर उन्होंने तहसीलदार काशीपुर से मामले की जांच कराई।
तहसीलदार पूनम पंत ने 13 नवंबर को दी गई जांच आख्या में कहा कि जसपुर खुर्द में खाता खेवट नंबर एक का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का है। यह भूमि श्रेणी 15(2) में आती है। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि खाता संख्या 05 खसरा 53 मिन रकबा 0.808, खसरा 104 रकबा 0.105 और खसरा 106 रकबा 0.032 हेक्टेअर कुल रकबा 0.945 हेक्टेअर है। यह भूमि कचहरी एसडीओ माल विभाग के नाम दर्ज है।
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बार एसोसिएशन की मांग पर डीएम कार्यालय से 0.031 हैक्टेएअर भूमि स्थानांतरण का प्रस्ताव भेजा गया था, जबकि 9 जनवरी, 2006 को हुए शासनादेश में 0.131 हेक्टेअर भूमि हस्तांतरण का आदेश हो गया। इस बाबत डीएम कार्यालय से शासनादेश संशोधन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इस प्रस्ताव में पुराने एसडीएम कोर्ट से लगी भूमि अंकित नहीं है। इस भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कराया जा रहा है।
एसडीएम आकांक्षा ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव को नोटिस जारी कर समस्त अभिलेखों के साथ 16 नवंबर तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। उधर, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह ने बताया कि भूमि बार एसो. को हस्तांतरित हो चुकी है। मंगलवार को बार के पदाधिकारी एसडीएम से मिलकर अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए समय मांगेगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित में किए गए निर्माण में अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
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