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जिला पंचायत की भूमि पर नियम विरुद्ध तरीके से हो रहे निर्माण को रुकवाया

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वर्तमान में जिला पंचायत की जमीन पर किया गया नियम विरुद्ध तरीके से निर्माण। - फोटो : RUDRAPUR
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गदरपुर। नगर के मुख्य बाजार में थाना गेट के सामने जिला पंचायत की जमीन पर नियम विरुद्ध तरीके से किए जा रहे निर्माण को अपर मुख्य अधिकारी के आदेश पर रुकवा दिया गया। वार्ड नंबर 10 गदरपुर निवासी संतोष कुमार की ओर से मुख्य बाजार में थाना गेट के सामने जिला पंचायत की जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी बीसी छिमवाल से शिकायत की गई थी। उनके निर्देश पर राजस्व निरीक्षक मंगतराम कंबोज ने निर्माण रुकवा दिया।
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संतोष कुमार की ओर से जिला पंचायत की जमीन पर जीर्णशीर्ण अवस्था वाले भवन के चार कक्षों व बरामदे की मरम्मत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। इसमें उच्च न्यायालय की ओर से यथास्थिति बनाने का आदेश पारित किया गया था।
संतोष कुमार को आदेश दिया गया था कि वह अपने आवंटित भवन में केवल मरम्मत कर सकता है। किसी प्रकार का निर्माण या रास्ता अवरुद्ध नहीं कर सकता है। 16 मई 2021 को नगर के ही कुछ लोगों ने गदरपुर थाने में पत्र सौंपकर संतोष कुमार के खिलाफ न्यायालय की अवहेलना करते हुए लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए मरम्मत की आड़ में पुराने भवनों को तोड़कर आरसीसी के पिलर और पक्का निर्माण किए जाने की शिकायत की गई थी।
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अपर मुख्य अधिकारी की ओर से 17 को पारित आदेश में संतोष को निर्माण की अनुमति को निरस्त कर मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया था। संतोष कुमार ने जिला पंचायत द्वारा निर्माण की अनुमति न दिए जाने के विरोध में उच्च न्यायालय की शरण लेते हुए रिट प्रस्तुत की। न्यायालय ने 21 जून 2021 के आधार पर संतोष को जिला पंचायत की भूमि पर कार्य करने का स्थगन आदेश दे दिया। संतोष ने निर्माण शुरू कर दिया।
इस बाबत अपर मुख्य अधिकारी को भी 24 जून को अवगत कराया था। अपर मुख्य अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक मंगतराम कंबोज को जांच कर आख्या देने के लिए कहा था। अपर मुख्य अधिकारी ने कहा कि जिला पंचायत की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण के संबंध में निर्माणकर्ता को काम रोकने के निर्देश दिए गए हैं। नियम विरुद्ध कार्य पाए जाने पर निर्माण ध्वस्त कर दिया जाएगा।
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