रुद्रपुर। दंगे में हत्या के आरोपी पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। 10 साल बाद आए फैसले को पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने सत्य की जीत बताया है।
रुद्रपुर में दो अक्तूबर 2011 को दो समुुदाओं में विवाद हो गया था। धार्मिक ग्रंथ फाड़ने और बेअदबी का आरोप लगाते हुए दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। इस मामले में तत्कालीन विधायक राजकुमार ठुकराल को भी घटना के सात माह बाद अदालत के आदेश पर आरोपी बनाया गया था। रुद्रपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने राजकुमार ठुकराल पर रामपुर निवासी जकी अहमद को गोली मारने का आरोप लगाते हुए इंदिरा कॉलोनी निवासी सुहेल अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें हत्या, आगजनी, बलवा समेत कई धाराओं में आरोपित किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद तत्कालीन विधायक राजकुमार ठुकराल फरार हो गए थे। बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण किया और न्यायालय ने उन्हें जमानत दी, जिसमें लगातार सुनवाई चल रही थी।
बृहस्पतिवार को एडीजे तृतीय रजनी शुक्ला की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने कुल 16 गवाह पेश किए। पूर्व विधायक की तरफ से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर पांडे ने बहस की। अधिवक्ता दिवाकर पांडे ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए राजकुमार ठुकराल को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है। वहीं मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट परिसर में लोगों की भीड़ रही।
10 राज्यों में बिताया अज्ञातवास
रुद्रपुर। हत्या सहित अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज होने के बाद तत्कालीन विधायक राजकुमार ठुकराल गिरफ्तारी के डर से भागते रहे। इस दौरान उन्होंने करीब पौने छह माह का समय अज्ञातवास में बिताया। पूर्व विधायक ने बताया कि वह यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, हरियाणा सहित 10 राज्यों में छिपते रहे थे। यहां तक कि पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर घर की कुर्की भी कर दी थी।
भेष बदलकर विधानसभा में किए थे हस्ताक्षर
रुद्रपुर। छह माह से ज्यादा समय विधानसभा सत्र में अनुपस्थित रहने पर सदस्यता खत्म हो सकती थी। ऐसे में छह माह पूरे होने से पहले ही वह भेष बदलकर 20 जनवरी 2014 को विधानसभा पहुंचे और हस्ताक्षर किए कर दिए। अपील के बाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय को सुनवाई के निर्देश दिए जिसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। दो दिन न्यायिक अभिरक्षा में हल्द्वानी जेल में बिताने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।
हत्या, आगजनी सहित 14 धाराओं में मुकदमा
रुद्रपुर। रुद्रपुर दंगे के बाद कोर्ट के आदेश पर विधायक राजकुमार ठुकराल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अधिवक्ता दिवाकर पांडे ने बताया कि हत्या के साथ ही भीड़ में हिंसा के लिए 147, 148, 149, धमकी देने के लिए 507, सरकारी कार्य में बाधा के लिए 332, 353, 436, 153ए, 427, 395, 397, राजमार्ग बाधित करने के लिए सात क्रिमिनल एमेंडमेंट एक्ट आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस पर एक साथ सुनवाई चल रही थी। पूरे मामले में करीब 50 नामजद और डेढ़ सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसमें सीबीसीआईडी जांच भी हुई थी।