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कूटरचित दस्तावेजों से बीमा राशि हड़पने के प्रयास में नौ एजेंटों के खिलाफ मुकदमा

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काशीपुर। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर मृत व्यक्तियों को जिंदा दर्शाकर उनकी बीमा पालिसी कराने और मृत्यु दावों संबंधी राशि हड़पने के आरोप में नौ अभिकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का शाखा कार्यालय यहां साधना कांपलेक्स में है। कंपनी के सेल्स मैनेजर विनय कुमार रावत ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि कंपनी की काशीपुर शाखा में कुछ दावेदारों ने बीमा पालिसी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तिथियों में प्रपोजल फार्म आवश्यक प्रपत्रों के साथ जमा किए। बाद में बीमा धारकों की मृत्यु की सूचना देते हुए उनके नामिनी द्वारा बीमा राशि प्राप्त करने के लिए मृत्यु दावा प्रस्तुत किया गया। कंपनी द्वारा कराई गई जांच में एक दर्जन ऐसे मामले प्रकाश में आए जिनकी बीमा पॉलिसियों में गलत ढंग से मृत्यु दावे प्रस्तुत होना पाए गए। ये दावे नौ अभिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी नौ अभिकर्ताओं संजीव कुमार, वेदपाल, कैलाश सिंह, संदीप कुमार, सत्य स्वरूप गोयल, राजीव कुमार गौतम, संदीप अरोड़ा, रितु जैन, संजीव के खिलाफ धारा 467, 468, 471 व 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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