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नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास

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विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे जाने से मारने का प्रयास करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अर्थदंड में से 25 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि जौनपुर ब्लाक के एक गांव में 30 मई 2019 को एक महिला ने पुलिस थाने में तहरीर दी थी कि घर में अकेली नाबालिग बेटी को पड़ोस का एक दुकानदार बहला-फुसला कर अपनी दुकान के अंदर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे जान से मारने का प्रयास किया। बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों के वहां पहुंचते ही आरोपी दुकानदार फरार हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तहरीर के आधार पर पोक्सो, एससी-एसटी एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में तत्काल रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी को तलाश कर गिरफ्तार किया। चिकित्सीय जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टी होने और कई गवाहों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुलाई 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) / जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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