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मारपीट व जान से मारने की धमकी देने पर महिला समेत तीन को दो वर्ष की जेल

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में महिला समेत तीन लोगों को दोषी पाते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया। उन्होंने अभियुक्तों की ओर से मामले की विवेचना के दौरान जेल में बिताई गई अवधि मूल सजा में शामिल करने की बात भी कही। अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया है।
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अगस्त्यमुनि निवासी तीन लोगों ने पड़ोस में रहने वाले परिवार के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई थी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित ने मामले में अगस्त्यमुनि थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसकी विवेचना में पुलिस ने आरोपियों को दोषी पाते हुए मामला कोर्ट को भेज दिया था। बुधवार को न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाजिद ने मामले में अगस्त्यमुनि के गंगानगर निवासी आरोपी रामलाल राज, राजेश राज और वचन देवी को आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 (मारपीट कर जान से मारने की धमकी) और 325 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने) में दर्ज मामले में दोषी पाया। उन्होंने तीनों को धारा 323 में दोषी पाते 6-6 माह का कठोर कारावास व पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड व धारा 504 में तीन-तीन माह का कठोर कारावास व पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर पांच-पांच दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि धारा 506 में दोषियों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास व पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड व धारा 325 में दो-दो वर्ष का कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर 15-15 दिन जेल में अतिरिक्त रहना होगा। सहायक अभियोजन अधिकारी उदय सिंह जगवाण ने बताया कि दोषियों को सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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