जिला मुख्यालय व यात्रा मार्ग के बाजारों से पांच माह के दौरान लिए गए खाद्य पदार्थों के 12 में से 3 सैंपल फेल पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत नोटिस जारी कर दिया है। निर्देशों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
होली के दौरान रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि और गुप्तकाशी बाजार से मैदा, मिठाई, मावा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया समेत 12 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल को जांच के लिए राज्य खाद्य एवं औषधी विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया था। वहां से प्राप्त रिपोर्ट में मैदा, मावा और लाल मिर्च पाउडर के सैंपल मानकों के तहत नहीं पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। इसके तहत, ये दुकानदार सैंपल की दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर, तय समय तक वे ऐसा नहीं करते हैं, तो सैंपल फेल के मामले में दोषी पाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अभिहित अधिकारी मनोज सेमवाल व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीएस चौहान ने बताया कि संबंधित दुकानदार को नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। टीम द्वारा समय-समय पर यात्रा मार्ग समेत जिले के छोटे-बड़े बाजारों का निरीक्षण कर सैंपल लिए जाएंगे।