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छात्रा के अपहरण के आरोपी को तीन साल की सजा,

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एक छात्रा के अपहरण और पोक्सो के मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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रुड़की रामनगर कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी एक छात्रा का 27 जून 2019 को अपहरण किया गया था। एक युवक ने दो दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। छात्रा के परिजनों ने युवक पर घर में रखे जेवर और 50 हजार की नकदी चोरी करने का भी आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी।
पुलिस ने अपहरण और पोक्सो के तहत केस दर्ज कर लिया था। साथ ही छात्रा को बरामद करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अब्दुल कलाम निवासी भारापुर भौरा, थाना बहादराबाद को दोषी पाया है। दोषी मानते हुए कोर्ट ने उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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