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दुष्कर्म करने वाले वहशी दरिंदो को मिली सजा

Wed, 16 Mar 2016 01:30 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, अल्मोड़ा-रुद्रपुर
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जेल - फोटो : concept photo
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अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने नाबालिग 11 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार करने के आरोपी पिता को धारा 376 (2) और 5 (एन)/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। न्यायालय ने पीड़िता को पॉक्सो एक्ट में एक माह के भीतर दो लाख रुपये मुआवजा राज्य सरकार से दिलाने और पीड़िता के वयस्क होने तक उसकी देखरेख और सुरक्षा करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।

भनोली तहसील के एक गांव निवासी आरोपी पिता ने अपनी 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया। इसकी रिपोर्ट आरोपी की पत्नी ने थाना दन्यां में नौ अक्तूबर 2015 को दर्ज कराई। महिला थाना अल्मोड़ा द्वारा विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैल्वाल ने न्यायालय में आठ गवाह परीक्षित कराए और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।
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विशेष सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीशीलन कर अभियुक्त पिता को धारा 376 (2) और 5 (एन)/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 376 (2) और 5 (एन)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।

सलाखों के पीछे पहुंचा दुष्कर्म का आरोपी
उधर, रुद्रपुर में किशोरी को अगवा कर घंटों दुकान में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। पीड़िता के 164 के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा बढ़ा दी है। अपहरण में शामिल आरोपी का साथी फिलहाल फरार है।

बता दें कि शनिवार की सुबह रम्पुरा में रहने वाली दसवीं कक्षा की छात्रा दूध लेने निकली थी। दिनभर भागदौड़ के बाद भी छात्रा का पता नहीं चल सका था। इसी दिन रात को छात्रा रम्पुरा में ही एक  बंद दुकान से वार्ड के ही रहने वाले और मूलरुप से इज्जतनगर बरेली के रहने वाले मुकेश कुमार के साथ बरामद हुई थी।

किशोरी का आरोप था कि मुकेश ने दुकान का शटर गिराकर उसके साथ दुराचार किया था। उसके कृत्य में रम्पुरा के रहने वाले बंटी ने साथ दिया था। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकेश और बंटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया।

आरोपी मुकेश शादीशुदा होने के साथ ही दो बच्चों का पिता भी है। एसआई मैरी पीटर ने बताया कि पीड़िता के 164 के बयान के बाद आरोपी मुकेश पर दुष्कर्म और पोक्सो की धारा बढ़ा दी गई है। मंगलवार को आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। मामले के आरोपी बंटी की तलाश की जा रही है।
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