पिथौरागढ़। ग्रामीण पर एसिड डालने के दोषी को जिला सत्र न्यायाधीश ने दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एसिड हमले का आरोपी छड़नदेव में सुनार की दुकान चलाता था।
24 फरवरी 2019 को सांगड़ी गांव निवासी प्रेम राम छड़नदेव से सब्जी लेकर आ रहा था। जैसे ही वह गांव पहुंचा तो गांव में किराए में रहने वाला सुरेश वर्मा उसे गालियां देने लगा। इसी दौरान सुरेश वर्मा ने जेब से तेजाब निकालकर प्रेम राम पर डाल दिया। इससे उसका चेहरा और आंखें जल गईं। अब भी उसका उपचार चल रहा है।
प्रेम राम के भाई की तहरीर पर सुरेश वर्मा के खिलाफ कनालीछीना थाने में आईपीसी की धारा 326क, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पहले यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडीहाट की कोर्ट में था, जहां से इसे जिला सत्र न्यायालय भेजा गया। अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह प्रस्तुत किए गए। जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुरेश वर्मा को दोषी पाते हुए धारा 326क के तहत सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद पंत ने पैरवी की।