नैनीताल। हाईकोर्ट ने चंपावत नगरपालिका की ओर से निर्माण कार्यों की निविदा निरस्त करने को चुनौती देनी वाली याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को चेयरमैन को प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेयरमैन को विधि अनुसार छह सप्ताह में प्रत्यावेदन का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चंपावत निवासी कृष्णानंद जोशी सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह नगरपालिका में पंजीकृत ठेकेदार हैं। नगरपालिका ने 22 अक्तूबर को विभिन्न निर्माण कार्यों की निविदाएं आमंत्रित कीं। निविदा नोटिस के अनुसार जमा की गई और बोलियों को खोला नहीं गया है। निविदा खोलने की तिथि 10 नवंबर थी लेकिन चेयरमैन की ओर से टेंडर नहीं खोले गए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दस दिनों के भीतर नगरपालिका अध्यक्ष को प्रत्यावेदन देने के निर्देश देते हुए याचिका का निपटान कर दिया।