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Nainital: लोक सूचना अधिकारी पर दस हजार का जुर्माना, मुख्य सूचना आयुक्त ने DM को कार्रवाई के दिए निर्देश

Sat, 24 Aug 2024 02:27 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

मुख्य सूचना आयुक्त अमित चंद्र पुनेठा ने 23 अप्रैल 2024 को आदेश जारी कर लोक सूचना अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया और डीएम से संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कालाढूंगी निवासी राजेंद्र कुमार पाठक की ओर से आरटीआई के तहत नैनीताल तहसील के लोक सूचना अधिकारी से असंतुष्ट होने के बाद सूचना आयोग में अपील की गई। इस पर मुख्य सूचना आयुक्त अमित चंद्र पुनेठा ने 23 अप्रैल 2024 को आदेश जारी कर लोक सूचना अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया और डीएम से संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

भीमताल में स्थित नाना की जमीन का हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे राजेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि वह मूल रूप से सलिया गेबुआ कालाढूंगी निवासी हैं जबकि उनका ननिहाल भरतपुर भीमताल में है। उनके नाना त्रिलोचन भट्ट की वहां करीब 23 नाली भूमि है। वर्ष 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी दो पुत्रियां थीं, उनकी मां और मौसी। आरोप है कि उसकी मौसी ने वर्ष 2013 में उनकी मां का हक मारते हुए जमीन अपने नाम करा ली। बीते वर्षों में संबंधित जानकारी मिलने पर उन्होंने मौसी की ओर से विरासतन भूमि अपने नाम कराने के मामले की जांच को लेकर डीएम से गुहार लगाई।

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डीएम के आदेश पर हुई जांच के बाद राजस्व निरीक्षक ने इस मामले में मृत्यु प्रमाणपत्र समेत जरूरी दस्तावेजों का अभाव बताया जिसकी प्रति उनके पास है। इधर उन्होंने आरटीआई के माध्यम से भी तहसील के लोक सूचना अधिकारी से संबंधित दस्तावेज मांगे लेकिन उन्हें नहीं दिए गए। प्रथम अपीलीय अधिकारी से अपील पर भी प्रपत्र नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने आयोग में शिकायत की, जिसके क्रम में अप्रैल 2024 में आयोग ने जुर्माना और कार्रवाई के निर्देश दिए।

आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि उन्होंने डीएम की न्यायालय में वाद भी दायर किया है। उन्हें न्याय की उम्मीद है। अंतिम न्यायिक प्रक्रिया तक वह संघर्ष करते रहेंगे।

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