नैनीताल। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने मां की हत्या करने के आरोपी पुत्र को घटना का दोषी ठहराया है। दोषी को सजा के मामले में सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय में बताया कि सोबन सिंह पुत्र कुंवर सिंह निवासी उदयपुर रैक्वाल गौलापार थाना चोरगलिया (नैनीताल) ने सात अक्तूबर 2019 को थाना चोरगलिया में अपने पुत्र डिगर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा कि उसकी पत्नी जोमती देवी घर पर अकेले थीं। बेटा डिगर सिंह घर पर था। तभी अभियुक्त का अपनी माता जोमती देवी से विवाद हो गया। इस पर अभियुक्त ने दरांती से अपनी मां पर हमला कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वारदात में जोमती की मृत्यु हो गई। ग्राम प्रधान इंद्रजीत सिंह ने घटना की सूचना पुलिस को दी। न्यायालय को बताया कि अभियुक्त डिगर सिंह को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने मौके पर उपस्थित परिवार के लोगों व इंद्रजीत सिंह के ऊपर भी कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन तथ्यों को साबित करने के लिए 12 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने डिगर सिंह को हत्या का दोषी करार दिया। उसके बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में पुन: जेल भेज दिया गया।