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नाली या फुटपाथ पर लगाए ठेले व फड़ तो माने जाएंगे अवैध

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हल्द्वानी। पिछले कुछ दिनों से शहर की सड़कों और बाजारों से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। हर रोज नगर-निगम की ओर से चिन्हित सीमा क्षेत्रों के बाहर सामान रखकर या फिर फड़-ठेला लगाकर व्यापार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत नगर आयुक्त की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।
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शहर में लगातार अतिक्रमण की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह से राहगीरों और स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके निस्तारण के लिए नगर-निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने अभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिनके तहत अब कार्ड धारक या बिना कार्ड धारक फड़ और ठेले पर व्यवसाय करने वालों को चिन्हित वेंडिंग जोन के अंदर ही व्यवसाय करना होगा। सीमा क्षेत्र के बाहर अगर कोई भी विक्रेता स्थायी या अस्थायी व्यापार करता है तो वह अवैध माना जाएगा। दुकान और शोरूम संचालकों को भी दुकान के बाहर नाली और फुटपाथ पर सामान रखने की साफ तौर पर मनाही की गई है। नगर आयुक्त ने निर्देशित किया है कि चलायमान ठेले पर व्यवसाय न करने पर विक्रेताओं की ओर से बनाए गए स्थायी व अस्थायी निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा नैनीताल-बरेली मार्ग पर पाए जाने वाले फड़ और ठेलों को जब्त कर लिया जाएगा। वेंडिंग जोन के अपंजीकृत ठेले और फड़ों को अवैध मानते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। शहर के मुख्य बाजार मंगल पड़ाव सब्जी मंडी और फल मंडी में सड़कों पर कब्जा करके व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को चलायमान ठेलों पर व्यापार नहीं करने की हिदायत दी गई है। ऐसा होनेे पर ध्वस्तीकरण और सामान जब्त किया जाएगा।
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