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Uttarakhand: हाईकोर्ट ने नैनीताल में लावारिस कुत्तों के आतंक पर ईओ को किया तलब, स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश

Fri, 06 Sep 2024 11:07 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर में आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए अधिवक्ताओं की ओर से मैंशन किए जाने पर सुनवाई की। इस दौरान ईओ नगर पालिका को कोर्ट में तलब किया और स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर में आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए अधिवक्ताओं की ओर से मैंशन किए जाने पर सुनवाई के बाद ईओ नगर पालिका को कोर्ट में तलब किया और स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने नैनीताल नगर में आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की प्रार्थना करते हुए इस प्रकरण पर सुनवाई के लिए मैंशन किया गया।

बता दें कि जहां आम नागरिक परेशान है तो अब वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में आने वाले वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए मुसीबत बन गए है। हाईकोर्ट के गेट नंबर 7 के आसपास ये आवारा कुत्ते कई लोगों पर हमला कर चुके है। यही नही कुछ पशु प्रेमी अधिवक्ताओं के द्वारा इनको संरक्षण दिया जा रहा है। बिना मेडिकल जांच के उनके गले में पट्टा भी बांध दिया गया ताकि उनको रेस्क्यू टीम न उठा पाए। आए दिन हाईकोर्ट के आस पास कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं जिस पर अधिवक्ताओं ने पूर्व में दाखिल आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के दायर जनहित याचिका मेंशन किया है।

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कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ईओ नगर पालिका को कोर्ट में तलब किया और स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। जिसके बाद नगर पालिका की टीम हरकत में आई और ईओ सहित टीम हाईकोर्ट के आसपास लोगों को काट रहे कुत्तों को पकड़ने में लगे रहे हांलाकि इसमें उनको सफलता नहीं मिल सकी है। बता दे कि पूर्व में आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका को सड़कों से आवारा कुत्तों को सेल्टर हाउस में डालने के निर्देश जारी किए थे। ताकि लोगों को राहत मिल सके।

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