नैनीताल। हाईकोर्ट ने जिला रेडक्रॉस सोसाइटी नैनीताल के तीन अक्तूबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगाते हुए जिलाधिकारी नैनीताल और रेडक्रॉस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष को चुनाव नियमानुसार कराने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्ष मुन्नी तिवारी ने जिलाधिकारी नैनीताल की ओर से रेडक्रॉस सोसाइटी के चुनाव के लिए 14 सितम्बर को जारी नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि रेडक्रॉस सोसाइटी के नियमों के अनुसार सोसाइटी के चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन बाद होते हैं। चुनाव से पूर्व सोसाइटी के आजीवन सदस्यों की सूची सार्वजनिक की जाती है। चुनाव जिला मुख्यालय में होते हैं और चुनाव से पूर्व सोसाइटी की एजीएम बुलाकर तीन साल के आय व्यय का ब्योरा लिया जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन के अनुसार तीन अक्तूबर को 18 दिन ही हो रहे हैं और अन्य नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने तीन अक्तूबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगाते हुए जिलाधिकारी से सोसाइटी के चुनाव नियमानुसार कराने के लिए कहा है ।