नैनीताल। हाईकोर्ट ने रामनगर के सक्खनपुर स्थित मनराल स्टोन क्रशर के अवैध रूप से संचालित होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पूर्व में दिए अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तिथि नियत की है। पूर्व में कोर्ट ने स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक लगाई थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रामनगर निवासी आनंद सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कार्बेट नेशनल पार्क के समीप सक्खनपुर में अवैध रूप से मनराल स्टोन क्रशर चल रहा है। क्रशर के पास पीसीबी का लाइसेंस नहीं है। स्टोन क्रशर कार्बेट पार्क के समीप लगाया गया है।