अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद की संपत्ति की कुर्की के आदेश मिलने के बाद पुलिस ने संपत्ति का चिह्नीकरण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल नैनीताल जिले में ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद अन्य जिलों या राज्यों में भी संपत्ति की जानकारी मिलने पर कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है।
हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड कहे जा रहे अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद सहित करीब नौ लोगों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश कोर्ट ने पुलिस को दिए हैं। जिसके बाद संपत्ति का ब्योरा जुटाया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो 2004 में फरीदाबाद से बसपा के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ चुके अब्दुल मलिक की हल्द्वानी सहित नैनीताल जिले में कई जगह करोड़ों की संपत्ति हो सकती है। जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों की संपत्ति होने का अनुमान है।
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फिलहाल नैनीताल जिले में ही अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति की कुर्की हो सकेगी। इसके लिए पुलिस ने बाप-बेटों की संपत्ति का चिन्हीकरण का काम शुरू कर दिया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि अभी नैनीताल जिले में ही संपत्ति की कुर्की होगी। अन्य राज्यों में कुर्की के लिए अलग नियम होते हैं। इसलिए फिलहाल नैनीताल जिले में ही कार्रवाई होगी।