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सचिव विद्यालयी शिक्षा व निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को अवमानना नोटिस

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सचिव विद्यालयी शिक्षा व निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने पूर्व में सरकार की स्पेशल अपील को निरस्त कर एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया था।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कर्मचारी दिनेश जोशी, ललित लोहनी, त्रिभुवन कोहली व अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि एकलपीठ ने उनके हक में फैसला देते हुए कहा था कि प्रदेश के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनकी सेवा को जोड़ते हुए एसीपी का लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने उनको एसीपी का लाभ नहीं दिया। एकलपीठ के आदेश को सरकार ने स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी थी। खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही मानते हुए सरकार की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया था। अवमानना याचिका में कहा कि कोर्ट के आदेश होने के बाद भी उनको अभी तक एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
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