फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

फर्जी बिल घोटाले में सरकार और अन्य से मांगा जवाब

विज्ञापन
विज्ञापन
नैनीताल। हाईकोर्ट ने 2009 से 2013 के बीच उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए फर्जी बिल घोटाले के मामले में राज्य सरकार, स्वास्थ्य महानिदेशक, निदेशक स्वास्थ्य, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार तथा देहरादून के सीएमओ और एसएसपी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी शांति प्रसाद भट्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 2009 से 2013 तक की सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ लोगों की मिलीभगत से सीएम की फ्लीट में गाड़ियां लगाई गईं। इन वाहनों के फर्जी बिल तैयार कर एक करोड़ 43 लाख के करीब भुगतान लिया गया। इस मामले में अब तक केवल ट्रैवल एजेंसी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच के साथ ही इस घोटाले में लिप्त जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें