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आवासीय भवनों की आड़ में कॉमर्शियल भवन बनाने पर मांगा जवाब

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के ऋषिकेश में आवासीय भवनों की आड़ में नक्शे पास कराकर कॉमर्शियल भवन बनाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार व निर्माणकर्ता अनीता बहल को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने एमडीडीए से पूछा कि जब याचिकाकर्ता ने पहले शिकायत कर दी थी तो आपने अंतिम समय में सील कैसे किया जबकि पहले यह किया जाना था। अदालत ने विपक्षी अनिता बहल से पूछा है कि नक्शा आवासीय भवन का पास कराया उसके बाद कैसे व्यावसायिक भवन बना दिया।
ऋषिकेश निवासी प्रभु दयाल शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश में आवासीय भवनों का नक्शा पास कराकर उसकी आड़ में कॉमर्शियल भवनों का धड़ल्ले से निर्णाण कराया जा रहा। याचिकाकर्ता का कहना था कि ऋषिकेश में निर्माणकर्ता अनीता बहल ने एमडीडीए से आवासीय भवन का नक्शा पास कराकर उसमे कॉमर्शियल बना दिया है जिसकी शिकायत याचिकाकर्ता ने कई बार एमडीडीए से की। एमडीडीए की ओर से निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भवन को सील किया गया लेकिन वर्तमान में सील भवन को खोल दिया गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि आवासीय भवनों के नक्शों की आड़ में बनाए जा रहे व्यावसायिक भवनों पर रोक लगाई जाए।
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