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चेक बाउंस होने पर आरोपी को तीन महीने की सजा

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काशीपुर। चेक बांउस के एक परिवाद की सुनवाई कर न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम अपर सिविल जज ने आरोपी को एनआई एक्ट का दोषी ठहराते हुए तीन माह की कारावास की सजा और 2.72 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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कोर्ट रोड निवासी बीना गुप्ता ने अपने अधिवक्ता अंबरीश अग्रवाल के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर कर कहा कि मानपुर रोड आरके पुरम निवासी राजेश शर्मा पिछले काफी समय से उसके घर पर दूध, दही, घी आदि देते आ रहे हैं। कुछ समय पहले राजेश ने अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए उससे ढाई लाख रुपये उधार देने को कहा। भुगतान के एवज में राजेश ने वर्ष 2018 में उन्हें ढाई लाख का चेक भी दिया था। 23 अक्तूबर, 2018 को उसने यह चेक अपने खाते में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। बार-बार नोटिस के बाद भी उसने रकम नहीं लौटाई।
परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी राजेश को न्यायालय में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने राजेश शर्मा को एनआई एक्ट में दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को तीन माह के कारावास और 2.70 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस राशि में 2.65 लाख रुपये परिवादिनी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। शेष पांच हजार रुपये की राशि राजकोष में जमा होगी।
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