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बिना लाइसेंस के नहीं होगा फल और सब्जी का कारोबार

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तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद प्रदेश में उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी विकास एवं विनियमन (एपीएमसी) अधिनियम वजूद में आ गया है। अधिनियम लागू होने के बाद कोटद्वार स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति भी हरकत में आ गई है। मंडी समिति ने क्षेत्र में कृषि उत्पादन के क्रय, विक्रय, संग्रह और कारोबार करने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता लागू कर दी है। साथ ही लाइसेंस प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना लाइसेंस के अब क्षेत्र में फल और सब्जी का कारोबार नहीं किया जा सकेगा।
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मंडी समिति के प्रभारी सचिव का कार्यभार देख रहे लेखाकार अजय भट्ट ने बताया कि संबंधित दुकानदारों और फर्मों को उक्त अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कह दिया गया है। शासन की ओर से जारी एपीएमसी अधिनियम की अधिसूचना के तहत अब मंडी समिति अपने अधिसूचित क्षेत्र में मंडी शुल्क ले सकेगी। फल और सब्जी समेत सभी तरह के कृषि उत्पाद के कारोबार करने वालों को मंडी समिति से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कारोबारी बिना लाइसेंस के कारोबार करते पाए गए उन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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