कोटद्वार। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोटद्वार की कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 में दोष सिद्ध पाते हुए एक साल के साधारण कारावास और नौ लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि में से 8.90 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा किए जाएंगे। बाकी दस हजार रुपये की धनराशि राजकोष में जमा कराई जाएगी। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर दोषी छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।
मानपुर निवासी नवीन चंद्र बलोधी ने 20 अप्रैल, 2019 को कोटद्वार कोतवाली में एक वाद दायर किया था। इसमें कहा कि खूनीबड़ बाखल निवासी संजय थपलियाल ने भूमि विक्रय करने के एवज में उनसे तीन लाख रुपये नकद और पांच लाख रुपये पंजाब नेशनल बैंक शाखा कोटद्वार के चेक के माध्यम से प्राप्त किए। शेष धनराशि बैनामा के समय अदा करने का करार हुआ। संजय ने परिवादी के पक्ष में विक्रय भूमि का बैनामा नहीं करने पर दोषी ने उनसे ली गई धनराशि के एवज में भारतीय स्टेट बैंक कोटद्वार शाखा स्थित अपने खाते का एक चेक स्वयं भरकर दिया। उन्होंने चेक को बैंक में लगाया, जो बाउंस हो गया। आरोपी ने नोटिस प्राप्त होने के बाद भी धनराशि अदा नहीं की।