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बीमा क्लेम की राशि ब्याज के साथ देने के आदेश

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जिला उपभोक्ता आयोग ने कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को जीवन बीमा क्लेम के 3.40 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही छह फीसदी वार्षिक की दर से ब्याज, क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार और अधिवक्ता फीस व वाद खर्च के रूप में 10 हजार रुपये का भुगतान भी करना होगा।
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पवित्रा देवी निवासी ग्राम मुस्तफाबाद उर्फ गधारोना, मंगलौर ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनके पति दीपक गिरी ने 28 अप्रैल 2018 को महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर खरीदा था। उन्होंने दो लाख नगद दिए थे और 3.40 लाख रुपये का लोन लिया था। मासिक किस्त 12,850 निर्धारित हुई थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से लोन लेने पर पति का जीवन बीमा भी हुआ था। बीमा अवधि में 10 अगस्त 2018 को पैर फिसलने से उनके पति के सिर में गुम चोट आई थी। 28 अगस्त 2018 को इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया तो कंपनियों ने क्लेम देने से साफ मना कर दिया। आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य अंजना चड्ढा, विपिन कुमार ने शिकायत को सही पाया। सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए।
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