जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडेय ने विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सोमवार को कोविड-19 एवं आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन कराने को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यक्रम की वीडियोग्राफी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि किसी भी शासकीय कार्यालय, भवन एवं परिसर में पोस्टर, पंफलेट, बैनर, झंडे, हार्डिंग नहीं लगाए जाएंगे। चुनाव कोरानाकाल में हो रहा है। कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। 15 जनवरी तक कोई भी रैली, जनसभा, पद यात्रा, जुलूस, वाहन एवं बाइक या साइकिल रैली प्रतिबंधित रहेगी। इसके बाद आयोग की जो भी गाइड लाइन आएगी। उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
विनय शंकर पांडेय कहा कि राजनीतिक दल जो भी चुनावी कार्यक्रम करेंगे उसमे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। कोरोना गाइड लाइन के पालन में कोई दिक्कत आती है तो रिटर्निंग ऑफिसर से संपर्क करेंगे। डोर-टू-डोर कैंपेन का जिक्र करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें पांच लोगों से अधिक लोग नहीं होंगे। रैली की अनुमति रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक नहीं होगी।
बैठक में एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत, सीडीओ डॉ. सौरभ गहरवार, एडीएम पीएल शाह, एसडीएम पूरण सिंह राणा, मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी हरीश रावत, अपर जिला सांख्यिकी अधिकारी सुभाष शाक्य, जिला मंत्री सीपीआई विजय पाल सिंह, अध्यक्ष जिला कांग्रेस धर्मपाल सिंह, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांशीराम शेखर कुमार, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सतीश जोशी, बसपा के अनिल चौधरी, जिला महामंत्री भाजपा विकास तिवारी, तरुण नैय्यर, ईष्टदेव सोनी, अजीत पंडित, दिनेश, राजकुमार, आम आदमी पार्टी के तनवीर शर्मा, हेमा भंडारी, आईएनसी से शुभम अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी से साजिद अंसारी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मोहब्बत अंसारी, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी योगेश कुमार, जिला अध्यक्ष अनूप सिंह, डॉ. तसलीम, अजीत सिंह आदि मौजूद रहे।
नामांकन में सिर्फ दो वाहनों की अनुमति
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशी के चुनावी प्रचार काफिले में एक समय में सिर्फ पांच गाड़ियां होंगी। उसके बाद दोबारा आधे घंटे बाद फिर पांच गाड़ियों को रवाना करने की अनुमति होगी। इसी क्रम में व्यवस्था चलेगी। उन्होंने नामांकन का जिक्र करते हुए कहा कि केवल दो गाड़ियों को ही इजाजत दी जाएगी।
स्टार प्रचारक के लिए 48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति
जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी नुक्कड़ सभा आयोजित नहीं होगी। हेलीपैड, ओपन ग्राउंड, हॉल आदि चिह्नित हो चुके हैं। रैली में हिस्सा लेने के लिए स्टार कंपेनर को 48 घंटे पहले मंजूरी लेनी होगी। किसी भी व्यक्ति को हॉल में प्रवेश के लिए वैक्सीन की डबल डोज लगी होनी जरूरी होगी। डोज नहीं लगी होने पर 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी।