एसी में तकनीकी खामी होने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने एसी विक्रेता को एसी की कीमत 33,500 हजार रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने के आदेश दिए हैं। वहीं एसी निर्माता कंपनी हैवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को आदेश की तिथि के अंदर मानसिक क्षतिपूर्ति 4 लाख रुपये विशेष क्षतिपूर्ति 5 लाख ओर अधिवक्ता फीस के रूप में 30 हजार रुपये कुल 9 लाख 30 हजार का भुगतान करें।
शिकायतकर्ता अश्वनी कुमार सैनी एडवोकेट निवासी ग्राम निरंजनपुर तहसील जिला हरिद्वार ने विपक्षी एसी निर्माता कंपनी हैवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस के जी मार्ग कनॉट प्लेस नई दिल्ली व स्थानीय विक्रेता त्रिशूल ट्रेडिंग कंपनी न्यू मार्केट गुरुद्वारा रोड ज्वालापुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने एक एसी लॉयड स्प्लिट मॉडल कंपनी के स्थानीय विक्रेता त्रिशूल ट्रेडिंग कंपनी से 30 अप्रैल 2018 को 35,500 में खरीदा था। एसी में तकनीकी कमी के कारण कूलिंग ठीक से नहीं कर रहा था। इसकी शिकायत स्थानीय विक्रेता से की लेकिन कोई टेक्नीशियन एसी ठीक करने नहीं आया। शिकायतकर्ता के कहने पर एक बार टेक्नीशियन एसी ठीक कर गया लेकिन कमी लगातार बनी रही। इसके बाद एसी में आवाजें भी आने लगी।
शिकायतकर्ता ने 3 मई 2019 को विपक्षीगण को नोटिस भेजा। कोई सुनवाई न होने के कारण उपभोक्ता आयोग की शरण ली। मामले में सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्डा व विपिन कुमार ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही पाते हुए एसी विक्रेता को आदेश की तिथि के 1 माह के अंदर एसी की कीमत 35,500 मय 6% वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने के आदेश किए। साथ ही एसी निर्माता कंपनी को आदेश दिया कि वह मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 4 लाख रुपये, विषय क्षतिपूर्ति के रूप में 5 लाख रुपये व अधिवक्ता फीस के रूप में 30 हजार रुपये शिकायतकर्ता को आदेश की तिथि के 1 माह के अंदर अदा करना सुनिश्चित करें।