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दुर्गम से सुगम में आएंगे केवल 58 शिक्षक

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ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
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हरिद्वार जनपद में 578 शिक्षकों ने अनिवार्य तबादला नीति के तहत आवेदन किया है। इन शिक्षकों ने दुर्गम से सुगम में जाने को आवेदन किया है, लेकिन एक्ट के तहत मात्र दस प्रतिशत शिक्षकों का ही तबादला हो सकेगा। इसके अलावा 10 प्रतिशत शिक्षकों का तबादला अनुरोध के आधार पर होगा। तबादला करने की अंतिम तिथि 25 जून नियत की गई है। खास बात यह है कि सुगम के शिक्षकों का तबादला दुर्गम में नहीं हो सकेगा। अधिकारियों का दावा है कि दुर्गम की सीट फुल हैं।
शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया के तहत पोर्टल पर शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदनों में शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति और दुर्गम-सुगम में की गई ड्यूटी सभी का रिकार्ड दर्ज किया है। हालांकि किसी शिक्षक के आवेदन के रिकार्ड पर कोई आपत्ति सामने नहीं आ सकी है। तबादला नीति के तहत दुर्गम क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों के 578 शिक्षकों ने आवेदन किया है। एक्ट के प्रावधान के तहत इनमें से मात्र दस प्रतिशत नियम के अनुसार 58 शिक्षकों का तबादला हो सकेगा। इसके अलावा दस प्रतिशत शिक्षकों का तबादला अनुरोध के आधार पर होगा। जैसे कोई शिक्षक सुगम से सुगम में या दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र के ही स्कूल में जाना चाहता है और दूसरा शिक्षक भी स्कूल बदलना चाहता है, उसी के आधार पर तबादला होगा। नियम के कड़े प्रावधानों के सामने ऐसे शिक्षकों के सामने समस्या आ रही है जोकि लंबे समय से दुर्गम क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं और अनिवार्य तबादला प्रक्रिया में आते हैं। साथ ही अन्य जनपदों में ऐसे भी शिक्षक है, जिनकी गृह जनपद में वापसी मुश्किल हो रही है। यह शिक्षक प्रत्येक साल तबादला सूची में अपना नाम आने की उम्मीद जताते हैं, लेकिन नाम नहीं आता। यही नहीं कुछ शिक्षक सुगम में भी है जो कि अपना स्कूल बदलना चाहते हैं। लेकिन तबादला एक्ट के तहत उनका नंबर नहीं आ रहा है।
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यह है तबादला एक्ट का नियम
प्रदेश में बने तबादला एक्ट के तहत एक बार में केवल दस प्रतिशत शिक्षकों का तबादला किया जा सकता है। इससे अधिक का कोई प्रावधान न होने से तबादला प्रक्रिया के तहत सैकड़ों शिक्षकों को दुर्गम या सुगम क्षेत्र के स्कूल में रहकर ही पठन पाठन कराना पड़ता है।
500 शिक्षक ऐसे जोकि आना चाहते हैं गृह जनपद
हरिद्वार जनपद के मूल निवासी करीब 500 शिक्षक अन्य जनपदों में तैनात हैं। वे अपने गृह जनपद में सेवा देने चाहते हैं। यह शिक्षक अपने जनपद में आने के लिए अधिकारियों और मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं।
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तबादला एक्ट के तहत अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर तबादला सूची तैयार की जा रही। सूची 25 जून तक जारी करने का प्रयास है। सूची तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी से समय लिया जा रहा है। डीएम की अध्यक्षता में बैठक कर उनके द्वारा संस्तुति करते ही सूची जारी कर दी जाएगी। एक्ट के तहत एक बार में दस प्रतिशत शिक्षकों का ही तबादला किया जा सकता है।
-ब्रहृमपाल सैनी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
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