वारंटी अवधि के दौरान मोबाइल दुरुस्त नहीं करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी और विक्रेता को मोबाइल की पूरी कीमत लौटाने और 1500 रुपये क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
बंजारावाला देहरादून निवासी सचिन परमान ने मोबाइल फोन सही नहीं होने पर मोबाइल कंपनी माइक्रोमैक्स इन्फोर्मेटिक लिमिटेड दिल्ली एवं हनुमान मंदिर के पास स्थित पैराडाईज टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड के प्रबंधक और उत्तरकाशी स्थित जगत कम्यूनिकेशन को पक्षकार बनाते हुए उपभोक्ता फोरम में शिकायत की।
खरीदने के कुछ समय बाद ही डिसप्ले खराब
उपभोक्ता ने कहा कि उसने जगत कम्यूनिकेशन से एक मोबाइल 6500 रुपये में खरीदा। खरीदने के कुछ समय बाद ही मोबाइल के डिसप्ले में खराबी आने लगी।
उपभोक्ता ने सर्विस सेंटर (पैराडाईज कम्यूनिकेशन) में इसकी शिकायत की, लेकिन मोबाइल सही नहीं हुआ। इस पर वादी उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर दी।
कंपनी और सर्विस सेंटर की ओर से फोरम में अपना पक्ष नहीं रखा। फोरम के अध्यक्ष बलवीर प्रसाद व सदस्य अलका नेगी ने सभी दस्तावेज देखने के बाद माना कि खरीदा गया मोबाइल वारंटी अवधि में खराब हुआ जिसे ठीक नहीं कराया गया।