चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश ने पांच साल पुराने एक हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोष करार दिया है। लोहाघाट ब्लॉक के जीआईसी पुलहिंडोला के स्वच्छक को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय अनुज कुमार संगल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी साबित किया है।
15 अगस्त 2019 को जीआईसी पुलहिंडोला के स्वच्छक रमेश लाल निवासी ग्राम माडैया देवीपुरा भोजपुर जिला मुरादाबाद को कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। मृतक रमेश लाल के बेटे अरुण कुमार की तहरीर के आधार पर स्थानीय प्रकाश सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 3(2) (5) एससी एसटी एक्ट के तहत पंचेश्वर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि दोषी को सजा 16 अगस्त को सुनाई जाएगी।