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हिमालयन काला भालू की पित्तियां रखने के आरोप में दो लोगों को तीन-तीन साल की सजा

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वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हिमालयन काले भालू की पित्त रखने के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली की अदालत ने दो आरोपियों को तीन-तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में वन विभाग ने तीन आरोपियों के खिलाफ परिवाद दायर किया था, लेकिन फैसला आने से पहले ही एक आरोपी की मौत हो चुकी थी।
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परिवादी वन विभाग की ओर से मामले की पैरवी कर रहे नामिका अधिवक्ता रमेश कुनियाल ने बताया कि वर्ष 2018 में वन विभाग के देवाल रेंज ने देवाल बाजार में टैक्सी स्टैंड के पास शाहरुख खान और दिलशाद व एक अन्य आरोपी से हिमालयन काले भालू की पांच पित्त बरामद की थी। उसके बाद वन विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कोर्ट में परिवाद दायर किया। अदालत में सुनवाई के दौरान मामले में वन विभाग ने पांच गवाहों को पेश कर उनके बयान दर्ज कराए। बहस सुनने के बाद थराली के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) शिव सिंह की अदालत ने शाहरुख खान और दिलशाद को मामले में दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। रमेश कुनियाल ने कहा कि तीसरे आरोपी देवेंद्र कुमार की फैसला आने से पहले ही मौत हो गई थी।
दुर्लभ प्रजाति का जीव है हिमालयन काला भालू
हिमालयन काला भालू दुर्लभ श्रेणी के जीवों की प्रजाति में रखा गया है। यह गढ़वाल हिमालय में ऊंचाई वाले भागों में पाया जाता है। जानकारों का कहना है कि इन भालुओं के अंगों की तस्करी कर उनके अंगों को महंगे दामों पर बेचा जाता है। अवैध शिकार के कारण धीरे-धीरे इनकी संख्या में कमी आती जा रही है। इन भालुओं को मारने और अंग पकड़े जाने पर कानून में सजा का प्राविधान है। संवाद
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