जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराने और लाइसेंस बनाने के निर्देश दिए। कहा कि जिनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है उसका तुरंत नवीनीकरण कराया जाए।
जिलाधिकारी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार को लेकर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक ली। डीएम ने कहा कि सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सामग्री के बारे में व्यापारियों और आम लोगों को जागरूक किया जाए। जानकारी के अभाव में गलत सामग्री खरीदने और बेचने वालों को मानकों की जानकारी दी जाए। बताया गया कि जिले में 159 एक्टिव लाइसेंस और 1655 एक्टिव रजिस्ट्रेशन हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी ने बताया कि 12 लाख से कम टर्न ओवर वाले खाद्य कारोबारियों को फूड पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। 12 लाख से 20 करोड़ टर्न ओवर को राज्य फूड लाइसेंस और 20 करोड़ से अधिक के लिए केंद्रीय फूड लाइसेंस लेना जरूरी है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी, प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी उमा रावत, वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी असलम खां, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र वीएस कुंवर, मुख्य कृषि अधिकारी वीपी मौर्य के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।