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तंबाकू फ्री जोन बनेगा बदरीनाथ धाम

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बदरीनाथ धाम को तंबाकू फ्री जोन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। चमोली के स्वास्थ्य विभाग इसकी योजना बना रहा है। पुलिस के सहयोग से धाम के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
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कोटपा-2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना और शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध है।
स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू नियंत्रण की शुरूआत बदरीनाथ धाम से करने का निर्णय लिया है। जनपद में तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति और त्रिस्तरीय छापामार दस्ते को सक्रिय किया जाएगा। डिप्टी सीएमओ डा. उमा रावत ने बताया कि बदरीनाथ धाम को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए स्थानीय लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। पुलिस के सहयोग से धाम में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
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