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Uttarakhand: UCC को लेकर कांग्रेस हमलावर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बोले ये बड़ी बात

Mon, 05 Feb 2024 03:24 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर

सार

राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के बिल को मंजूरी दी है। बिल पर भाजपा ने जहां खुशी जताई है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि इसमें लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। बिल से किसी भी वर्ग का अहित हुआ तो कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी।

 
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Bageshwar - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के बिल को मंजूरी दी है। बिल पर सत्ताधारी भाजपा ने जहां खुशी जताई है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि इसमें लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। बिल से किसी भी वर्ग का अहित हुआ तो कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी।

भाजपा: समान नागरिक संहिता का हमेशा से पार्टी के एजेंडे में रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता संकल्प व्यक्त किया था। यूसीसी बिल को कैबिनेट में पास कर सरकार ने वायदा पूरा किया है। विधानसभा में भी जल्द बिल पास होगा और कानून बन जाएगा। इसका सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। -इंद्र सिंह फर्स्वाण जिलाध्यक्ष भाजपा

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कांग्रेस: समान नागरिक संहिता के बिल में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। विवाह के लिए उम्र 18 वर्ष तय है। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप की कोई उम्र तय नहीं है। इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। सरकार को इसको स्पष्ट करना चाहिए था। यूसीसी बिल से किसी भी वर्ग का अहित हुआ तो कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। -महेंद्र सिंह लुंठी जिला प्रभारी कांग्रेस बागेश्वर
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