कांग्रेस: समान नागरिक संहिता के बिल में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। विवाह के लिए उम्र 18 वर्ष तय है। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप की कोई उम्र तय नहीं है। इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। सरकार को इसको स्पष्ट करना चाहिए था। यूसीसी बिल से किसी भी वर्ग का अहित हुआ तो कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। -महेंद्र सिंह लुंठी जिला प्रभारी कांग्रेस बागेश्वर