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चरस और गांजे की तस्करी में दो को सजा

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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में चरस तस्करी के अभियुक्त उदय सिंह निवासी ग्राम बैरक, पोस्ट देवीधूरा (चंपावत) को दस साल की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड, गांजा तस्करी के अभियुक्त सुंदर सिंह निवासी ग्राम देवीधूरा (चंपावत) को तीन साल की सजा और पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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मोरनौला चौकी पुलिस 25 दिसंबर 2018 को रात 8:22 बजे चौकी गेट पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। देवीधूरा की ओर से आ रही सफेद रंग की बोलेरो संख्या यूके-04-टीए-9861 को पुलिस ने रोका और चालक से वाहन के भीतर की लाइट जलाने को कहा। चालक के बगल की सीट में बैठे उदय सिंह ने गोद में हरे रंग का बैग पकड़ रखा था। शक होने पर पुलिस ने उसका बैग चैक किया तो चादर में हरे रंग की पालीथीन में रखी एक किलो 10 ग्राम चरस बरामद हुई। उदय सिंह ने बताया कि चरस उनसे खेतों में बोई गई भांग से तैयार की है और वाहन चालक से साथ बेचने के लिए हल्द्वानी ले जा रहा है।
वहीं चालक सीट के नीचे काले रंग के थैला रखा हुआ था। चालक सुंदर सिंह ने कहा कि मडुवा का आटा है। शक होने पर पुलिस ने चालक का बैग चैक किया। उसमें पाउडरनुमा पदार्थ मिला। जिने सूखने पर गांजे की तीखी गंध आ रही थी। चालक से 2.821 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना अधिकारी ने विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में हुआ। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में सात गवाह परीक्षित कराए और प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों और पत्रावली का परीशिलन किया और आरोपियों पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने उदय सिंह को दस वर्ष की सजा और एक लाख जुर्माने, जबकि सुंदर सिंह को तीन वर्ष की सजा और पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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