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वितीय व्यवसाय कर रहे प्रतिष्ठानों को पहले पुलिस को देनी होगी जानकारी

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अल्मोड़ा। वित्तीय व्यवसाय करने वाली वाली संस्थाओं (वित्तीय अधिष्ठानों) को अब व्यवसाय शुरू करने से पहले अपना नाम, पता, पंजीकरण नंबर, शाखा कार्यालय का नाम, कार्यालय में नियुक्त सभी सदस्यों का पूरा विवरण एसएसपी कार्यालय को देना होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित संस्था के खिलाफ उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिले में पिछले दिनों कुछ वित्तीय अधिष्ठानों द्वारा लोगों से जमा करने के नाम पर लिया गया पैसा धोखाधड़ी कर हड़पने और भाग जाने की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस ने इन पर अंकुश लगाने की तैयारी कर दी है। पुलिस के अनुसार अब ऐसे अधिष्ठानों या संस्थाओं को नियम 11 के तहत अपना व्यवसाय शुरू करने पर फार्म नंबर एक में अपनी पूरी सूचना दर्ज करने के साथ ही संस्था या अधिष्ठान में कार्यरत सदस्यों का भी पूरा लेखा जोखा देना अनिवार्य कर दिया गया है।
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एसएसपी पी रेणुका देवी ने बताया कि इस दौरान किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर इसकी सूचना सात दिन के भीतर प्रत्येक दशा में उपलब्ध करानी आवश्यक होगी। इसके अलावा प्रतिष्ठान या संस्था को प्रत्येक तीन माह में फार्म नंबर दो में दिए गए 23 बिंदुओं पर सारी सूचना पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करानी होगी। एसएसपी ने बताया कि उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण नियमावली के तहत धन की धोखाधड़ी या आम जनता का पैसा हड़पकर भाग जाने की घटनाओं पर अंकुश लगेगा।
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