ऐसे में सभी तथ्यों को देखते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी के आवेदन को निरस्त कर दिया जाए। यहां बता दें कि जिला जज की अदालत में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के उस आवेदन पर सुनवाई की जा रही है, जिसमें उन्होंने वाद को खारिज करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने विशेष उपासना अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए सात बिंदुओं में अपनी बात कही है।
स्वयंभू शिवलिंग से छेड़छाड़ को सीआरपीएफ ने पकड़ा
वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने मस्जिद परिसर में मौजूद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए दावा किया सीआरपीएफ ने इसे पकड़ा है। उन्होंने कहा कि मस्जिद परिसर में मौजूद चकरी को लेकर लोग फव्वारा का हिस्सा बताते हुए लेकर जा रहे थे। सीआरपीएफ ने उन्हें पकड़कर सामान स्टोर में रखवाया। उन्होंने मांग की कि पूरे परिसर की निगरानी चाक चौबंद होनी चाहिए।
विश्व वैदिक सनातन संघ के संस्थापक जितेंद्र सिंह बिसेन ने चौक थाने में शिकायती पत्र देकर ज्ञानवापी परिसर में मंदिर का दावा किया है और कहा कि इसके स्वरूप से लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।