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दो विधानसभा सीटों के आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति

Thu, 19 Jan 2017 05:47 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी/सोनभद्र
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : SELF
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सोनभद्र जिले के ओबरा और दुद्धी विधानसभा सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए जाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई है। याचिकाकर्ताओं से याचिका के संलग्रक, पैराग्राफ, शपथपत्र सहित अन्य मसलों की खामियों को अविलंब दूर करने को कहा गया है।
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इसके बाद ही याचिका पर सुनवाई की जाएगी। इसको देखते हुए शुक्रवार की बजाय, अब सोमवार को सुनवाई की उम्मीद जताई जाने लगी है। पंकज कुमार मिश्रा एवं अन्य की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ओबरा और दुद्धी दोनों सीटों के आरक्षण मसले पर सुनवाई का अनुरोध किया गया है।
 चुनाव आयोग द्वारा दोनों सीटों को अनुसूचित जनजाति को निर्धारित करने की प्रक्रिया को गलत बताते हुए, आरक्षण की स्थिति पूर्ववत करने की याचना की गई है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए शपथ पत्र, याचिका के विभिन्न पेजों और पैराग्राफ आदि की खामियों को अविलंब दूर करने को कहा गया है।
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 अधिवक्ता शेखर जी देवासा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की मंशानुसार खामियां दूर कर जरूरी प्रपत्र दाखिल कर दिए गए हैं। पूरी उम्मीद है कि याचिका के साथ दिए गए तत्काल सुनवाई के प्रार्थनापत्र को मंजूर कर लिया जाएगा।
उधर, ओबरा-दुद्धी को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती को लेकर आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है।
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कहा कि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी दल आदिवासियों को उनके अधिकार से वंचित करना चाहते हैं।
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