दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करने और तांत्रिक को घर में बुलाकर उससे दुष्कर्म करवाने के मामले में प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने समधाखास, औराई (भदोही) की रहने सास को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार कपसेठी थाना क्षेत्र की रहने वाली वादिनी ने 12 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादिनी के अनुसार उसकी शादी 21 मई 2013 को समधाखास, औराई (भदोही) में हुई थी।
शादी के बाद जब वह विदा होकर ससुराल गई तो उसके पति, सास, ससुर, दो जेठ और दो जेठानी दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। इस बीच उसके ससुराल वाले वर्ष 2015 में एक तांत्रिक को घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म कराए। धमकी दिए कि किसी से बताया तो जान से मरवा देंगे। इसके बाद 20 मार्च 2022 को ससुराल वालों ने उसे और उसकी पांच वर्षीय पुत्री को मारपीट कर घर से भगा दिया था। संवाद
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय सपना शुक्ला की अदालत ने 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार बलिया जिले के बिलहरी विकास खंड के लेखाकार बृजेश गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी का कृत्य लोकनीति और नैतिकता के खिलाफ बताते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज की है। जमानत अर्जी का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रथमेश पांडेय और विशेष लोक अभियोजक कमलेश यादव ने किया।
बृजेश गुप्ता पर आरोप है कि पशु आश्रय में काम किए मजदूरों के लगभग तीन लाख रुपये के भुगतान के लिए उसने 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत सतर्कता अधिष्ठान के एसपी से मजदूरों ने बीते 22 सितंबर को की थी। ट्रैप टीम ने आरोपी को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।
मदरसा में सरकारी नियुक्ति के नाम पर दो लाख रुपये हड़पने और शिक्षिका के साथ छेड़खानी करने के जैतपुरा थाने के मामले में आरोपी प्रबंधक रिजवान अहमद अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी प्रभारी जिला जज राकेश पांडेय की कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान व वादिनी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह प्रिंस ने पक्ष रखा।
अपर जिला जज (एकादश) सुबाष चंद्र तिवारी की अदालत ने हेरोइन बरामदगी के एक मामले में सलारपुर, सारनाथ निवासी आरोपी आशीष सिंह उर्फ नानक को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष राय और अजीत कुमार वर्मा ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पुराना पुल चौकी प्रभारी आदित्य कुमार सिंह दो सितंबर 2023 को पंचक्रोशी रेलवे क्रॉसिंग के समीप गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में एक ने अपना नाम आशीष सिंह उर्फ नानक व दूसरे ने अपना नाम विजय कुमार बिंद उर्फ छोटक बताया था। तलाशी में दोनों के पास से 20-20 पुड़िया हेरोइन बरामद हुई थी।