भवन व दीवारों का पुनर्निर्माण और छत, बालकनी और बरामदे में छज्जे का निर्माण। इसके अलावा मकान के अंदर आंतरिक परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। भवन के बाहरी स्वरूप में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। भवन के उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। परिवर्तन करने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण की वेवसाइट और हेल्प डेस्क के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
आवेदक को भवन मरम्मत या पुनर्निर्माण के आवेदन के साथ मौजूदा भवन का मानचित्र भी देना होगा। साथ ही स्वामित्व संबंधी अभिलेख, भवन की लोकेशन, र्तमान स्थिति के सभी उपलब्ध दिशाओं से फोटाग्राफ, नगर निगम द्वारा जारी शपथ-पत्र जमा किए जाएंगे। आवेदन मिलने के 15 दिनों के अंदर उसका निस्तारण कराया जाएगा और जोनल अधिकारी मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे।
कमिश्नर ने कहा कि गंगा नदी तट से 200 मीटर के अंतर्गत भवनों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु आवेदन संबंधी प्रक्रिया/जानकारी हेतु और किसी भी प्रकार की परेशानी व दलाल की शिकायत के लिए प्राधिकरण के हेल्प लाइन नम्बर-0524-2283305 और व्हॉट्सएप नं-7518102822 पर संपर्क किया जा सकता है।