सीबीएसई स्कूलों में फीस वृद्धि की मनमानी नहीं चल पाएगी। इसके लिए विद्यालयों को 60 दिन पहले फीस का पूरा विवरण वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। साथ ही इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर भी देनी होगी। बृहस्पतिवार को सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ विकास भवन भवन में बैठक में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिया।
फीस निर्धारण के लिए हुई बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जो स्कूल 31 जनवरी तक आदेशों का पालन नहीं करेंगे, वे फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। ऐसे में उन्हें पुरानी फीस ही लेनी पड़ेगी। डीएम ने निर्देशित करते हुए कहा कि टीचर की वेतन बढ़ोत्तरी अनुसार ही फीस बढ़ाई जा सकती है जो अधिकतम 8.71 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
साथ ही यह भी कहा कि किसी भी स्कूलों के ड्रेस 5 साल से पहले नहीं बदले जा सकते हैं। स्कूल अभिभावकों को किसी निर्धारित दुकान से किताबें या ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते और न ही स्कूलों में किताबें आदि बेच सकते हैं। स्कूलों का एकेडमिक कैलेंडर जारी करने का निर्देश देते हुए कहा कि 15 अक्टूबर के बाद कोई भी स्कूल वार्षिक प्रोग्राम नहीं करायेंगे । इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. विजय प्रकाश सिंह, आरटीओ अधिकारी मौजूद रहे।