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UP Chunav 2022: वाराणसी समेत कई जिलों में नामांकन आज से शुरू, नाम वापसी 21 तक और 7 मार्च को मतदान

Thu, 10 Feb 2022 09:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था आठ अलग अलग कक्ष में होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि नामांकन सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक किया जा सकता है।
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वाराणसी में नामांकन स्थल पर तैनात फोर्स - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सातवें चरण के मतदान के लिए बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से वाराणसी सहित आसपास के जिलों में अधिसूचना जारी हो गई। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि अधिसूचना के बाद से नामांकन प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। कोषागार से चालान और नामांकन कक्षों से फार्म मिल रहे हैं।

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प्रत्याशियों को दो सहयोगियों के साथ प्रवेश की अनुमति होगी। दावेदारों को नामांकन तिथि से तीन महीने के अंदर की पांच फोटोग्राफ देनी होगी। सफेद या ऑफ व्हाइट बैक ग्राउंड के स्टैंप साइज की फोटो में चेहरा कैमरे की तरफ होनी चाहिए। फोटो किसी वर्दी में या टोपी, हैट लगी नहीं होनी चाहिए। नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशियों को शपथ पत्र देना होगा, जिसमें पूरी जानकारी देनी होगी।

 21 फरवरी तक नाम वापसी और 7 मार्च को मतदान 
आज से शुरू  नामांकन प्रक्रिया 17 तक चलेगी। 12 और 13 फरवरी को अवकाश के चलते नामांकन नहीं होगा। 18 को नामांकन पत्रों की जांच और 21 फरवरी को नाम वापसी होगी। सात मार्च मतदान और मतगणना 10 मार्च को होगी।
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विधानसभाओं के लिए निर्धारित नामांकन कक्ष

  • पिंडरा- स्थल अपर जिला मजिस्ट्रेट ( प्रोटोकॉल) का न्यायालय कक्ष
  • अजगरा (अजा) - बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी वाराणसी न्यायालय कक्ष
  • शिवपुर- मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी न्यायालय कक्ष
  • रोहनिया- अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) वाराणसी न्यायालय कक्ष
  • वाराणसी उत्तरी- अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) वाराणसी न्यायालय कक्ष
  • वाराणसी दक्षिणी- अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) वाराणसी न्यायालय कक्ष
  • वाराणसी कैंटोनमेंट- अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) वाराणसी न्यायालय कक्ष
  • सेवापुरी- अपर जिला मजिस्ट्रेट (ना/आ) वाराणसी न्यायालय कक्ष
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नामांकन करने वालों के लिए माननी होंगी ये शर्तें

  • भारत का नागरिक हो और प्रदेश के किसी भी विधानसभा का मतदाता हो
  • उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष से कम न हो, मतदाता सूची की साक्ष्य प्रति भी देनी होगी
  • मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यीय दल के प्रत्याशी को एक एक प्रस्तावक व निर्दलीय उम्मीदवार को 10 प्रस्तावक चाहिए
  • प्रस्तावक संबधित विधानसभा का हो और कोई भी उम्मीदवार को दो से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र से नहीं लड़ सकता
  • सामान्य जाति के प्रत्याशी के लिए 10 हजार और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए पांच हजार जमानत राशि
  • नामांकन से एक दिन पहले निर्वाचन उपयोग के लिए नया बैंक खाता खोलना जरूरी 
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