इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वादी मेसर्स एमएमआई टोबैको प्राइवेट लिमिटेड व अन्य ने अपने पक्ष में मामले को साबित करने में सफल रहे हैं। कोर्ट ने जिला न्यायाधीश, वाराणसी के 30 जनवरी 2024 के आदेश को निरस्त करते हुए निषेधाज्ञा आवेदन को स्वीकार किया।
साथ ही मामले के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी को स्वयं या किसी कंपनी, असाइनी, नामिती, कर्मचारी या एजेंट के माध्यम से, टूथ पाउडर (असली मूसा का गुल) का उत्पादन, बिक्री या व्यापार करने, कंटेनर, रैपर व कंपनी के नाम पर ‘असली मूसा का गुल’ लिखने पर रोक लगाई। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की कोर्ट ने यह आदेश दिया।
मामले में मेसर्स एमएमआई टोबैको प्राइवेट लिमिटेड व अन्य ने अपील दायर कर जिला न्यायाधीश वाराणसी के निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
मेसर्स एमएमआई टोबैको प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मोहम्मद नाजिश ने प्रतिवादी इफ्तिखार आलम के खिलाफ ट्रेड मार्क्स अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि मुसा का गुला ट्रेड का अवैध रूप से प्रयोग प्रतिवादी की ओर से प्रयोग किया जा रहा है।
वादी ने कहा कि मूसा का गुल (नाम) का प्रयोग करने का वादी कंपनी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी को (असली मूसा का गुल) नाम व कंपनी का नाम (मो० मूसा एण्ड सन) ढिबिया पर लिखने का कोई अधिकार नहीं है।
ट्रेडमार्क के उल्लंघन पर दाखिल किए गए वाद में निषेधाज्ञा आवेदन दााखिल कर मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ट्रेडमार्क के प्रयोग पर प्रतिवादी पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
ट्रायल कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोटे के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने निषेधाज्ञा आवेदन को स्वीकार करते हुए मामले के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी को टूथ पाउडर (असली मूसा-का-गुल) का उत्पादन, बिक्री या व्यापार करने और कंटेनर और रैपर या कंपनी के नाम पर ‘असली मूसा का गुल’ लिखने से रोक दिया।
साथ ही ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि मूल मुकदमे का फैसला 31 मार्च 2026 को या उससे पहले गुण-दोष के आधार पर और पूरी तरह से कानून के अनुसार निस्तारित किया जाए।
किशोरी लापता, मां को अपहरण के आरोपी युवक के परिजनों ने भगाया
वाराणसी के रमदत्तपुर क्षेत्र में घर से लापता 17 साल की बेटी के संबंध में मां ने लालपुर-पांडेयपुर थाने में गुरुवार को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस आरोपी रमदत्तपुर निवासी सैफुल खान और किशोरी की तलाश कर रही है।
महिला ने पुलिस को बताया कि इलाके का सैफुल खान उनकी बेटी को चोरी से मोबाइल देकर बात करता था। जानकारी होने पर सैफुल और उसकी मां समसुन से शिकायत की गई। समसुन ने कहा कि अब ऐसी गलती नही होगी। छह जुलाई को उनकी बेटी सापता हो गई तो वह सैफुल के घर गई।
पता चला कि सैफुल भी घर से गायब है। उसकी मां ने कहा परेशान मत होइए। सैफुल के पापा मुंबई में रहते हैं। दोनों वहीं गए होंगे। पिता इकबाल से बात करने पर उन्होंने कहा कि उनके पास कोई नहीं आया है। यदि दोनों आएंगे तो आपकी बेटी को घर पहुंचा देंगे। लोकलाज के डर से वह चुप रही।
पांच दिन बाद भी बेटी घर नहीं आई तो वह फिर सैफुल के घर गईं। इस पर उसकी मां समसुन, बहन गुड़िया और भाभी गालीगलौज कर मारपीट पर आमादा हो गईं। तीनों ने उन्हें घर से भगा दिया। लालपुर पांडेयपुर थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी गई है।