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नगर निगम के म्यूटेशन फीस बढ़ाने पर विचार

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नगर निगम की ओर से संपत्तियों पर म्यूटेशन फीस लिया जाता है। इस फीस को बढ़ाने और एकरूपता लाने पर शासन स्तर पर विचार चल रहा है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि स्थानीय स्तर पर इसे बढ़ाने के लिए कार्यकारिणी और सदन से पास कराना पड़ता है।
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इसके बाद इसे शासन से गजट कराकर म्यूटेशन फीस में बढ़ोतरी की जाती है। फिलहाल स्थानीय स्तर पर म्यूटेशन फीस बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शासन स्तर से इसे लेकर चर्चा चल रही है। शासन में सभी अधिकार निहित होते हैं। इस नाते शासन चाहे तो म्यूटेशन फीस में बढ़ोतरी कर सकता है। पांच लाख की संपत्तियों पर 500 रुपये, दस लाख की संपत्तियों पर 1 हजार, 15 लाख की संपत्ति पर दो हजार, 20 लाख से अधिक की संपत्तियों पर 5000 रुपये म्यूटेशन फीस लेने का प्राविधान है।
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क्या है म्यूटेशन फीस
संपत्तियों के नामांतरण कराने में लगने वाली फीस को म्यूटेशन फीस कहते हैं। नगर निगम की ओर से मकानों और संपत्तियों के नामांतरण पर फीस लिया जाता है।
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