दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने व ससुर द्वारा दुष्कर्म मामले में अदालत ने बुधवार को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार वादी ने अधिवक्ता अनुज यादव व मेराज फारूकी जुग्गन के जरिये दिए गए आवेदन में पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री का विवाह जैतपुरा क्षेत्र में 13 दिसंबर 2018 को हुआ था।
शादी के कुछ दिन बाद से ही पति, ससुर सहित अन्य सदस्यों ने उत्पीड़न शुरू कर दिया। कारोबार के नाम पर 20 लाख रुपये नगद लिया। रुपये लौटाने के लिए जब पुत्री ने ससुरालियों से कहा तो पुत्री को मारा पीटा गया और उसके जेवरात लेकर घर से निकाल दिया। साथ ही ससुर ने पुत्री के साथ दुष्कर्म भी किया।