हाईकोर्ट ने वाराणसी के करसड़ा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 15 जुलाई तक हर हाल में शुरू करने का आदेश दिया है। रमना गांव और उसके आसपास के कई एकड़ में खुले में कूड़ा डंप करने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कहा कि नगर निगम खुले स्थान से जल्द कूड़ा समेट ले। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर नगर आयुक्त वाराणसी से प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी है। उधर मंगलवार की शाम को नगर निगम में हुई बैठक में डीएम विजय किरन आनंद ने भी 15 तक हर हाल में प्लांट चालू कराने को कहा।
बनारस के राधेश्याम मिश्र ने जनहित याचिका दाखिल कर खुले में कूड़ा डंप होने से रमना गांव और आसपास के लोगों की समस्याएं कोर्ट के समक्ष उठाईं हैं। याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति वीके शुक्ल और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। नगर निगम के अधिवक्ता विवेक वर्मा ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का काम शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।
प्लांट की बाउंड्री बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि रमना गांव और उसके आसपास फैले कूड़े को समेट कर 18 एकड़ क्षेत्र में कर दिया गया है। प्लांट बनने के बाद यह समस्या समाप्त हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि प्लांट 15 जुलाई तक अवश्य चालू कर दिया जाए। याचिका पर चार सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।